केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों के लिए नए सख्त दिशा-निर्देशों का ऐलान किया है। इस संबंध में समाचार वेबसाइटों, ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ-साथ निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से इस तरह की सट्टेबाजी से संबंधित विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने का आग्रह किया गया है। इससे पहले जून में केंद्र ने बच्चों को टारगेट करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों की घोषणा की थी।

इन दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे विज्ञापनों में आने वाले जाने-माने अभिनेताओं या फिल्मी हस्तियों को उन विज्ञापनों के लिए उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान किया गया था। जिसके बाद इस तरह के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके ज़रिये सरकार की मंशा भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने की थी। चेतावनी दी गई है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश-

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। ऐसे चैनल ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म से सट्टेबाजी से संबंधित कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसके अलावा, किसी अन्य उत्पाद या सेवा से संबंधित विज्ञापन सरोगेट समाचार वेबसाइटों से या सरोगेट तरीके से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यदि निजी चैनलों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन प्रकाशित पर रोक-

केंद्र ने आगे कहा है कि डिजिटल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अलग से एडवाइजरी की घोषणा की गई है, जिसे सभी को लागू करना है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे ऐसे विज्ञापन भारतीय दर्शकों या पाठकों के सामने पेश न करें। सरकार ने कहा है कि कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म समाचार वेबसाइटों पर सरोगेट उत्पादों और विज्ञापनों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो कानून का उल्लंघन है।

केंद्र ने आदेश किया जारी-

कुछ समाचार वेबसाइटें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों द्वारा संचालित होती हैं जो निषिद्ध विज्ञापन प्रदर्शित करती हैं।समाचार वेबसाइटों के लोगो भी सट्टेबाजी के मंच की तरह होते हैं, जिन्हें सट्टेबाजी मंच माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कानूनों के तहत ऐसा कोई सट्टेबाजी मंच या समाचार वेबसाइट पंजीकृत नहीं है। यह सरोगेट विज्ञापनों के माध्यम से समाचार प्रकाशित करके सट्टेबाजी या अटकलों को बढ़ावा देता है। सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर विज्ञापन प्रदर्शित करना अवैध है जैसे सट्टेबाजी या सट्टेबाजी से संबंधित विज्ञापन डिजिटल मीडिया या टीवी चैनलों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं।