भोपाल। प्रदेश में अब वृत्ति कर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऑनलाईन ही मिलेगा। इसके लिये राज्य सरकार ने ग्यारह साल बाद मप्र वृत्ति कर नियम में बदलाव कर दिया है।

दरअसल वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि वृत्ति कर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र करने के लिये आवेदन-पत्र ऑनलाईन एवं आफलाईन, दोनों रुपों में किया जा सकेगा। लेकिन अब आफलाईन आवेदन करने का प्रावधान पूरी तरह खत्म कर सीधे ऑनलाईन आवेदन करने का प्रावधान कर दिया गया है। इससे नियोक्ताओं को अब वाणिज्यिक कर विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाईन ही आवेदन करना होगा तथा उन्हें आनलाईन ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मिलेगा।

बदलाव में यह भी नया प्रावधान किया गया है कि वृत्ति कर के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को लेने के लिये आनलाईन आवेदन में नियोक्ता को अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। यदि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समयावधि में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र नहीं दिया है और न ही आवेदन पत्र को निरस्त किया है तो रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, समझा जायेगा और प्रमाण-पत्र वब पोर्टल पर आटोमेठिक रुप से जनरेट हो जायेगा, भले ही उस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर न हों।