भोपाल: राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों के कक्षों को आवंटित करने हेतु आरक्षण करने के अधिकार बदल दिये हैं। इस संबंध में जारी आदेश के तहत अब भोपाल जिले को छोडक़र अन्य जिलों के सर्किट हाऊस में कक्षों का आरक्षण का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को दिया गया है। 

इसके अलावा, राजधानी भोपाल में स्थित सर्किट हाऊस में आरक्षण का अधिकार वल्लभ स्थित राज्य मंत्रालय में पदस्थ राज्य सत्कार अधिकारी को दिया गया है। इसी तरह, राजधानी भोपाल में स्थित अन्य लोविवि रेस्ट हाऊसों में आरक्षण करने का अधिकार कार्यालय मुख्य अभियंता लोनिवि भोपाल के मुख्य अभियंता को दिया गया है जबकि जिला/तहसील स्तर/तहसील स्तर से नीचे स्थित के रेस्ट हाऊसों में आरक्षण का अधिकार संबंधित जिले के लोनिवि कार्यपालन यंत्री को दिया गया है।