भोपाल: राज्य सरकार ने नया स्टेट हेलीकॉप्टर क्रय करने के लिये जारी टेंडर में बदलाव कर दिया है। अब निर्माता कंपनी हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 12 माह के स्थान पर 18 माह में कर सकेगी तथा उसे डिलीवरी के लिये चार माह का और अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।
लेकिन यदि डिलीवरी 18 माह के पहले की जाती है तो निर्माता कंपनी को लागत का एक प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जायेगा। लेकिन 22 माह के बाद डिलिवरी पर प्रति सप्ताह 0.50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी जोकि अधिकतम 5 प्रतिशत तक हो सकेगी।
यदि दस सप्ताह के बाद भी डिलीवरी में विलम्ब होता है तो क्रय आदेश निरस्त कर सुरक्षा निधि एवं बैंक गारंटी राजसात कर ली जायेगी। इसके अलावा, अब निर्माता से हेलीकॉप्टर की वारंटी 10 साल या 5 हजार घंटे उड़ान के स्थान पर 5 वर्ष या 2 हजार घंटे उड़ान की ली जायेगी।