भोपाल: राज्य सरकार ने श्रम विभाग के अंतर्गत नई सेवाओं को जोड़ कर इन्हें लोक सेवा गारंटी कानून के तहत प्राप्त करने का नया प्रावधान कर दिया है। अब न्यूनतम वेतन या समान वेतन न मिलने का दावा इस कानून के तहत किया जा सकेगा तथा ऐसे आवेदन का निराकरण सहायक श्रमायुक्त को 4 माह में करना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार, गर्भावस्था के कारण कार्य से अनुपस्थिति के दौरान पदच्युत करने पर लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन किये जाने पर श्रम निरीक्षक को इसका निराकरण 3 माह में करना होगा जबकि ऐसे मामलों में मजदूरी में कटौती करने पर आवेदन करने पर सहायक श्रमायुक्त 3 माह में इसका निराकरण करेंगे।