देश में चल रही बुलडोज़र कारवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ़ एक्शन में नज़र आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों में हुई बुलडोज़र कारवाई पर सवाल खड़े करते हुए आरोंप लगाया कि, नफरत के बुलडोजर पर सवार होकर भाजपाई हुकूमत पूरी तरह बौखला गई है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग निम्न स्तर पर उतर आए हैं। इसलिए जरूरी है कि इस नफ़रत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए।

बीजेपी की इस कारवाई पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने कहा, गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चलाने वाले लोग, भारत भूमि पर बने अवैध चीनी आशियाने पर चुप्पी साध लेते हैं। बेशर्मी और अन्याय के जिस मॉडल पर भाजपा सरकार काम कर रही है, उसकी कीमत देश और देशवासियों को ही चुकानी पड़ रही है।  

दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस ने कहा, दिल्ली.! भाजपा और AAP के नफरत की नई प्रयोगशाला बन चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का मौन कहीं ना कहीं बुलडोज़र पर सहमति है, वहीं दिल्ली में फेल हुए लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। हम सबको मिलकर इस नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज बुलडोजर से सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहे, आपका-हमारा संविधान ध्वस्त हो रहा है..!

जानिए पूरा मामला : 

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती हुई हिंसा के बाद एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा।

कोर्ट में दो याचिकाएं हुई दाखिल :

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सिर्फ़ दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। यूपी, एमपी और देश के अन्य राज्यों में हुई हिंसा पर बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। कुछ समय पहले ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दूसरी याचिका दायर की गई।

कल होगी सुनवाई :

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर नहीं चलेगा। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। लेकिन अब आगे कार्रवाई जारी रहे या रोकी जाए, इस मामले पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा।

 बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक :

आपको बता दे कि, पहले रामनवमी और फिर हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी समेत देश के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद बीजेपी शासित राज्यों ने आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इसके तहत बुधवार को निगम के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई शुरू की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।

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