भोपाल: राज्य के वन विभाग में मुख्य कार्यालय, सर्किल कार्यालय एवं संभाग कार्यालय में क्लास थ्री के लिये स्वीकृत कुल 2 हजार 594 पदों में से बीस प्रतिशत पद अब संविदा कर्मियों से भरे जायेंगे। यही, नहीं इन सभी पदों में 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया जायेगा।
इसके लिये राज्य सरकार ने बाईस साल पुराने मप्र तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय वन सेवा भर्ती नियम 2000 में बदलाव कर दिया है। अब लेखापाल के पद तथा उसके समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिये लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना जरुरी होगा लेकिन यदि सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किया हो तो वे सहायक ग्रेड-1/लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।
नये बदलाव के तहत अब अधीक्षक के 35 पद, सहायक अधीक्षक के 75 पद, सहायक ग्रेड-1 के 192 पद, लेखापाल के 244 पद, सहायक ग्रेड-2 के 375 पद तथा निज सहायक के 45 पद पदोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे जबकि सहायक ग्रेड-3 के 1487 पदों में से 75 प्रतिशत पद, शीघ्र लेखक के 80 पदों में से 50 प्रतिशत पद तथा स्टोनो टायपिस्ट के 57 पदों में से 100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। सहायक ग्रेड-3 के 25 प्रतिशत पद पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जायेंगे। पदोन्नति वाले पद पांच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले कर्मचारियों से भरे जायेंगे।
सीधी भर्ती वारले पदों के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। सभी पदों के सातवें वेतनमान भी निर्धारित कर दिये गये हैं तथा अधीक्षक व सहायक अधीक्षक को वेतन उन्नयन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी परन्तु नकद लाभ 1 जुलाई 2018 से दिया जायेगा तथा 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिये काल्पनिक वेतनवृध्दि दी जायेगी। लेखापाल को वतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जायेगा।