मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अहम सुनवाई आज सिविल कोर्ट में हुई। यहां श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि ईदगाह कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की 13.37 एकड़ जमीन में ही शामिल है। उसके मालिकाना हक के कागजात सिविल कोर्ट में दाखिल किए गए हैं।
ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस पत्र को सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, मामले में सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के वकील मुकेश खंडेलवाल का कहना है कि उन्होंने आज कोर्ट में 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के कागजात दाखिल किये है, जिस पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का मालिकाना हक है। उनके थसरा खतौनी (ख़सरा) और नगर निगम के दस्तावेज कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं।
दूसरी ओर अन्य पक्षों द्वारा पुनरीक्षण की प्रति मांगी गई थी। जिस पर अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि पुनरीक्षण को स्वीकार करने के बाद अन्य पक्षों द्वारा न्यायालय से आदेश की प्रति मांगी गई है जिसे न्यायालय ने उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वो तुरंत जवाब दाखिल करें।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई पहले मथुरा कोर्ट में 19 मई को हुई थी। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली। इसके बाद सिविल कोर्ट में आज फ़िर मामले की सुनवाई हुई। इससे पहले दीवानी अदालत ने याचिका को बिना सुनवाई के खारिज कर दिया था।
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