भोपाल। राज्य के विधि विभाग ने मप्र न्यायिक सेवा के रिटायर्ड सदस्यों को केंद्र के समान मंहगाई राहत स्वीकृत किया है।
अब इन्हें 1 जुलाई 2024 से पेंशन पर 50 प्रतिशत के बजाये 53 प्रतिशत राहत का भुगतान किया जायेगा।
परिवार पेंशन में भी यही राहत दी जायेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।