दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दर्ज मानहानि के मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेडा को समन जारी किया है। साथ ही आदेश दिया है कि जयराम रमेश और पवन खेडा तुरंत वो ट्वीट डिलीट करे जिसमे उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था।
केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट से कहा- दुर्भावना से जोड़ा गया उनकी बेटी का का नाम.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोर्ट से कहा - उनकी बेटी पर लगे आरोप आधारहीन और मनगढ़ंत है, सिर्फ राजनितिक दुर्भावना के चलते उनकी बेटी का नाम जोड़ा गया हैं, जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है। इस मामले कि अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।