भोपाल: राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने छह वर्ष पुराने मप्र लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 में बदलाव कर दो नये प्रावधान किये हैं। अब लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि हेतु उनके परिवार के प्रमुख को 10 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी तथा दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जायेगी। उल्लेखनीय है कि आपातकाल में मीसाबंदी बनाये गये थे जिन्हें अब लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है।
लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी दस हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता
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