भोपाल: राज्य का वन विभाग एक सहायक वन संरक्षक की उसके रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच करायेगा। इसके लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।
यह जांच सहायक वन संरक्षक पुष्पेन्द्र सिंह परिहार के विरुध्द होगी। सेवानिवृत्त परिहार, दिनांक 12 नवम्बर 2016 से 31 अक्टूबर 2020 तक उप वनमंडल अधिकारी सीधी एवं प्रभारी उप प्रबंध संचालक, जिला यूनियन सीधी के पद पर पदस्थ रहे। उक्त पदस्थिति के दौरान परिहार द्वारा ये अनियमितता बरती गई : एक, वनमंडल सीधी अंतर्गत गोदाम नंबर 2 की सतत् निगरानी एवं सत्यापन नहीं कर गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे उक्त गोदाम में भंडारित समिति पैगमा (लाट क्रमांक 607) एवं समिति जडक़ुड़ (लाट क्रमांक 569) में तेंदूपत्ता की चोरी हुई, जिससे लघु वनोपज संघ एवं शासन को 70 लाख 27 हजार 52 रुपये की हानि हुई।
दो, तेंदूपत्ता की चोरी होने की सूचना दिनांक 15 मार्च 2019 को प्राप्त होने के बाद भी इतने महत्वपूर्ण गंभीर मामले में विलंब किया गया एवं प्रतिवेदन 6 माह बाद दिया गया। चोरी गये तेंदूपत्ता को वापस करने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। तीन, तेंदूपत्ता की चोरी होने के संबंध में प्रकरण विलंब से 23 अप्रैल 2019 को दर्ज किया गया एवं प्रकरण दर्ज होने के सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक वन अपराध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कराया गया। इसी तरह जांच प्रतिवेदन विलंब से देने के कारण पुलिस में एफआईआर काफी विलंब से माह अक्टूबर 2019 में दर्ज करायी जा सकी।