भोपाल: राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग के अंदर एक नई सेवा को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत शामिल किया है। अब औद्योगिक प्रयोजन की भूमि पर विकास आयोजना का अनुमोदन 30 कार्य दिवस में मिल सकेगा।
लोक सेवा गारंटी कानून के तहत ऐसार आवेदन मिलने पर नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक या उप संचालक अथवा सहायक संचालक यह सेवा प्रदान करेंगे।
यदि 30 दिन में सेवा नहीं मिल पाती है तो आवेदक नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के अपर संचालक के समक्ष अपील कर सकेगा जिसका निराकरण 7 कार्य दिवस में करना जरुरी होगा। इस स्तर पर भी सेवा न मिलने पर आवेदक आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के समक्ष अपील कर सकेगा।