भोपाल: राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने छतरपुर के शासकीय महाराजा महाविद्यालय की रसायनशास्त्र की सहायक प्राध्यापक डॉ. ममता पाठक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. ममता पाठक को अपने पति की हत्या के मामले में थाना सिविल लाईन छतरपुर द्वारा धारा 302 के तहत गत 8 मई 2021 को गिरफ्तार किया गया था जिस पर उन्हें 7 जून 2021 को निलम्बित किया गया।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर द्वारा 29 जून 2022 को डॉ. ममता पाठक को हत्या का दोषी पाया तथा उन्हें आजीवन सक्षम कारावास सुनाया एवं दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी आधार पर डॉ. ममता पाठक को अब सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।