भोपाल: राज्य का जल संसाधन विभाग अब किसानों से उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिये एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं यानि पे्रशराईज्ड डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क (पाईपनों के जरिये पानी का प्रदाय) के लिये 1250 रुपये प्रति हैक्टेयर शुल्क वसूलेगा। इसके लिये नई दरें जारी कर दी गई हैं।
हालांकि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिये विभाग ने दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर जल दर प्रस्तावित की थी परन्तु केबिनेट ने इसे 1250 रुपये नियत करने की मंजूरी दी।
उल्लेखनीय है कि 29 अक्टूबर 2021 को जल संसाधन विभाग ने कृषि प्रयोजनों के लिये शासकीय स्रोतों से प्रवाह एवं कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से उद्वहन के लिये सिंचाई की जो जल दरें जारी की थीं उनमें उक्त दो केटेगरी की जल दरें तय नहीं हो पाई थीं जिन्हें अब छह माह बाद जारी किया गया है। 29 अक्टूबर 2021 को जारी जल दरें भी लागू रहेंगी जोकि अभी जारी उद्वहन एवं सूक्ष्म योजनाओं की दरों से अलग हैं।