भोपाल: राज्य के आबकारी विभाग ने प्रदेश के पांच एयरपोर्ट भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं खजुराहो में विदेशी मदिरा विक्रय की अनुमति के प्रावधान जारी कर दिये हैं। इसके तहत एयरपोट्र अथारिटी को अपने एयरपोर्ट परिसर में विदेशी मदिरा के विक्रय का काउण्टर खोलने का अधिकार दिया गया है। इसके लिये 2 लाख रुपये अग्रिम लायसेंस फीस देनी होगी तथा काउण्टर से विदेशी शराब के अलावा बियर और वाईन भी बेची जा सकेगी लेकिन एयरपोर्ट परिसर में इसके उपभोग की अनुमति नहीं होगी।
होम बार लायसेंस मिलेगा :
आबकारी विभाग ने होम बार लायसेंस के प्रावधान भी जारी किये हैं जिसके तहत आईटी रिटर्न में एक करोड़ रुपये सालाना आय दर्शाने वाले व्यक्ति 50 हजार रुपये शुल्क देकर अपने घर में होम बार बना सकेंगे तथा एक समय में अधिकतम 48 क्वार्ट बोतल विदेशी शराब, 48 क्वार्ट बियर बोतल एवं 48 क्वार्ट बोतल वाईन रख सकेगा। इसके अलावा घर में एक लेबल की विदेशी मदिरा की अधिकतम 4 क्वार्ट बोतल, बियर की 12 क्वार्ट बोतल एवं वाईन की भी 12 क्वार्ट बोतलें रख सकेगा। होम बार लायसेंस में परिवार एवं अतिथियों द्वारा आवास परिसर में ही मदिरा का उपभोग किया जा सकेगा।
सुपर मार्केट में भी मिलेगी वाईन :
आबकारी विभाग ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर शहरों के सुपर मार्केट में भी वाईन शॉप खोलने का प्रावधान कर दिया है। इसमें सीलबंद भारत एवं विदेश निर्मित वाईनों का विक्रय किया जा सकेगा लेकिन वहीं वाईन बिक सकेगी जिसका 750 एमएल साईज की बोतलों का अधिकतम विक्रय मूल्य एक हजार रुपये से ज्यादा है। इसके लिये एक लाख रुपये सालाना लायसेंस फीस ली जायेगी। इसके अलावा पर्यटन निगम की अस्थाई संरचनाओं में 50 हजार रुपये फीस देने पर पर्यटन बार की भी अनुमति भी दी जा सकेगी।