मध्य प्रदेश के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी किये। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। जो कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थ हैं, उन्हें एनआईसी-ई ऑफिस पीएमयू टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 2423 भी जारी किया गया है।
आदेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल जनवरी माह में अपनी संपत्ति का ब्यौरा सामान्य प्रशासन विभाग को देना अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि यह आदेश सौरभ शर्मा मामले के बाद सरकार द्वारा उठाया गया कदम है, ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों पर नजर रखी जा सके।
कर्मचारियों को बताना होगा कि वह किस पद पर हैं और उनकी कितनी सैलरी मिलती है। अलावा इसके नौकरी ज्वाइन करने पहले कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा खरीदी गई। सपंत्ति खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है। इसके संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त होती है इस बात का भी ब्यौरा देना होगा।
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अपने-अपने विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी इस समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।