GST On Gangajal: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत GST की ख़बरों के जवाब में बड़ा बयान दिया है. जिसमें दावा किया गया है कि पूरे देशभर में गंगाजल और अन्य पूजा सामग्री पर कोई GST लागू नहीं है.

इस बयान में उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है तब से गंगा जल को जीएसटी से बाहर ही रखा गया है.

पूजा सामग्री को GST से छूट-

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने हाल ही में गंगाजल पर GST की ख़बरों को ग़लत बताते हुए स्पष्ट किया था कि गंगा जल समेत सभी पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हैं.

गंगा जल पर कोई GST नहीं-

हाल ही में CBIC ने ट्वीट किया कि गंगा जल पर जीएसटी लगाने की ख़बरें सामने आई हैं. इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि देशभर में पूजा के लिए गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है. सभी पूजा सामग्री को जीएसटी से बाहर रखा गया है.

उन्होंने बताया कि 14वीं और 15वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई थी, जिसमें पूजा सामग्री पर जीएसटी लगाने पर चर्चा हुई थी. हालांकि, इस बैठक में पूजा सामग्री को जीएसटी से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया. जीएसटी लागू होने के दौरान से ही गंगाजल को जीएसटी मुक्त रखा गया था.

GST से सरकार की बड़ी कमाई-

इस बयान के मुताबिक, अन्य पूजा सामग्री जैसे काजल, कुमकुम, बिंदी, सिन्दूर आदि को भी जीएसटी से छूट दी गई है. इसी सितंबर महीने में सरकारों ने अगस्त की तुलना में अधिक जीएसटी कलेक्शन किया, जो साल-दर-साल 2.3 प्रतिशत या 10.2 प्रतिशत बढ़कर 1.63 ट्रिलियन डॉलर हो गया.