Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सर्वे पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना कि अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले का जिक्र किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले पर जल्द सुनवाई की जाए और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाये। हालांकि, कोर्ट ने तुरंत कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, पहले हम पूरे मामले को समझेंगे उसके बाद कोई आदेश जारी करेंगे।
वाराणसी कोर्ट के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाते हुए वकील, कमिश्नर को बदलने का आह्वान किया। चार दिन की सुनवाई के बाद उनकी अपील खारिज कर दी गई और कोर्ट ने कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया। गुरुवार को अधिवक्ता ने कमिश्नर बदलने की मांग को भी खारिज कर दिया। यह स्पष्ट किया गया कि अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर बने रहेंगे। लेकिन उन्हें 17 मई तक पूरी कार्यवाही रिपोर्ट अदालत को सौंपनी होगी।
इस मामले पर वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई रुकावट आती है तो उसे जिला स्तर पर दूर किया जाएगा। जिला प्रशासन के पास ताला खोलकर या तोड़कर आयोग की कार्रवाई को पूरा करने का अधिकार होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कार्यवाही में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
सुरक्षा को लेकर चिंतित संबंधित न्यायाधीश -
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की है। रवि कुमार ने कहा कि यह साधारण मामला असाधारण बनकर भय का माहौल पैदा कर रहा है।इसीलिए परिवार की सुरक्षा की चिंता है।