Children Entry ban into cinema halls: हाईकोर्ट ने सिनेमा हॉल में बच्चों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रात 11 बजे के बाद सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पर प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जब तक राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक बच्चों को रात 11 बजे के बाद सिनेमा हॉल में प्रवेश न करने दिया जाए।
अदालत ने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करे और सभी संबंधित पक्षों को निर्देश जारी करे कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स में सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद प्रवेश नियंत्रित किया जाए।
अदालत ने सोमवार को राम चरण अभिनीत फिल्म 'गेम चेंजर' के निर्माताओं और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा, "जब तक ऐसा निर्णय नहीं हो जाता, प्रतिवादी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं देंगे।" अदालत टिकट मूल्य वृद्धि से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने तर्क दिया कि नाबालिगों को देर रात फिल्में देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मल्टीप्लेक्सों में अंतिम शो रात 1.30 बजे तक चलता है और देर रात के शो के दौरान नाबालिगों के थिएटर में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष दिसंबर में संध्या थियेटर में 'पुष्पा-2' के शो के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना को देखते हुए सरकार को थियेटरों में नाबालिगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। भगदड़ में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसकी मां की मौत हो गई।