मुख्य निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने के साथ, देश में नए राष्ट्रपति का चयन करने के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा।

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वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। नतीजे 24 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 29 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इसके लिए क्या योग्यताएं हैं? यह हर कोई नहीं जानता है। कोई भी सामान्य नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हों सकता है यदि उसके पास कुछ योग्यताएं हों। तो आइए जानते हैं, उन योग्यताओ के बारे में..!

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क्या योग्यता होनी चाहिए?

संविधान का अनुच्छेद 58 देश में सर्वोच्च पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है। इसके लिए कुछ शर्ते निर्धारित की गई है। जानिए उनके बारे में विस्तार से..!

1. वह उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. वह उम्मीदवार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हों।
4. राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
5. राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि 15 हजार रुपए है।
6. राष्ट्रपति उम्मीदवार संसद अथवा राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
7. राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी अन्य पद धारण नही कर सकता है।

8. राष्ट्रपति के लिए वोटिंग सांसद और विधायक करते है।

बैलेट पेपर से होता है मतदान-

देश में अब ज्यादातर चुनाव ईवीएम से होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव अभी भी बैलेट पेपर से होते हैं। नियम यह भी कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54-59 के प्रावधानों के अनुसार होते हैं।

क्या है अधिकार?

राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च पद होता है और देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऐसी कई शक्तियाँ हैं जो केवल देश के राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास किसी को भी क्षमा करने का अधिकार है। आपातकाल लगाने का अधिकार भी केवल राष्ट्रपति के पास होता है।