अगर अपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत भर लें। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और सरकार ने फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया है। यानी अब आपको हर हाल में 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स फाइल करना होगा।दरअसल पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार की तरफ से कोविड-19 (Covid 19) महामारी की वजह से आईटीआर की तरीखों को आगे बढ़ा दिया गया था। बड़ी संख्या में लोगों को लग रहा है कि इस बार भी तारीखों को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। बता दे कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है.
आयकर रिटर्न दाखिल की तारीख बढ़ाने से सरकार का इंकार
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें 31 जुलाई की समय सीमा तक अधिकांश रिटर्न मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा, "लोगों की यह आम सोच है थी के तारीखें बढ़ा दी जाएंगी। इसलिए वे शुरू में रिटर्न भरने में थोड़े धीमे थे लेकिन अब हमें रोज़ 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहें है। जल्द ही रोज़ हमें 25 लाख से 30 लाख रिटर्न मिलने की उम्मीद हैं,वहीँ सोमवार को आयकर विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
31 जुलाई के बाद टैक्स भरने पर लगेगा जुर्माना
जो टैक्सपेयर 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाएंगे तो उन्हें फाइन के रूप में लेट फीस देनी होगी।अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। वहीं 5 लाख रुपए से कम आय वाले को है लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।