आप भी वित्तीय वर्ष के अंत में कई वित्तीय कार्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। अगर आप चालू वित्त वर्ष के आखिरी महीने में 10,000 रुपये का नुकसान नहीं करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2022 से पहले एक जरूरी काम पूरा करना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड आधार लिंक की।
दस हजार रुपए का जुर्माना
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, पैन आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य है, अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा (पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर जुर्माना)।
अपने पैन-आधार को कैसे लिंक करें?
यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इसे लिंक कर सकते हैं (कैसे पैन आधार को लिंक करें)।
Step-1: सबसे पहले आप आयकर विभाग की साइट l https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
Step-2: इसके बाद आपको बाईं ओर 'लिंक आधार' टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
स्टेप-3: इसके बाद आपसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर की डिटेल मांगी जाएगी।
स्टेप-4: इन डिटेल्स को भरने के बाद आगे बढ़ने पर आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी भरने और जमा करने के बाद, आपका पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की पुष्टि हो जाएगी।
स्टेप-5: अगर आपका पैन कार्ड और आधार पहले से लिंक है तो आपको कन्फर्मेशन दिखाया जाएगा।
आप अपने पैन और आधार को एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। आपको बस अपने फोन से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजना है। आपको इन दोनों नंबरों में से किसी एक पर UIDPAN फॉर्मेट में एक एसएमएस भेजना होगा।