Pakistan News: पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार यानी 3 फरवरी को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनो को गैर-इस्लामिक निकाह के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है.
इमरान खान की पत्नी के पहले पति खावर मनेका ने इस शादी को लेकर मामला (केस) दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दो विवाहों के बीच अनिवार्य विराम या इद्दत का पालन करने की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है.
दरअसल, एक दिन पहले जेल परिसर के अंदर लगभग 14 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर अगले दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7-7 साल जेल की सजा सुनाई है.
ख़बरों के मुताबिक, बुशरा बीबी पर आरोप था कि उन्होंने अपने पहले पति फरीद मानेका को तलाक देने और इमरान खान से शादी करने के बीच जरूरी वेटिंग पीरियड यानी इद्दत को पूरा नहीं किया था. इस्लाम में शरियत के मुताबिक, किसी मुस्लिम महिला के शौहर के इंतेक़ाल यानी मृत्यु के बाद कुछ वक्त के लिए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होती है, यही इद्दत है.
साथ ही इद्दत के समय यानी एक तय वक्त के लिए महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती है. इस तय किए गए वक्त को ही इद्दत कहा जाता है. ये वक्त 4 महीने 10 दिन का होता है. इस दौरान महिला पर गैर मर्दों से पर्दा भी जरूरी होता है. हालांकि, बुशरा बीबी ने इस सभी नियमों को दरकिनार कर इमरान खान के साथ दूसरी शादी की थी.