भोपाल: राज्य शासन के गृह विभाग के अधीन कार्यरत लोक अभियोजन संचालक बीएल प्रजापति (आईपीस) से अब कोई भी जिला अभियोजन अधिकारी एवं कर्मचारी ट्रांसफर, अवकाश आदि के लिये सीधे नहीं मिल सकेगा। इसके नये निर्देश सभी जिला अभियोजन कार्यालयों को जारी कर दिये गये हैं। 

जारी निर्देश में कहा गया है कि जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये सीधे संचालक से भेंट हेतु भोपाल स्थित मुख्यालय में उपस्थित हो रहे हैं जिससे अभियोजन कार्यालयों के कार्य विपरीत रुप से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिये अब अत्यावश्यक होने पर संचालक के निज सहायक को उचित कारण अवगत कराना होगा तथा इसके पश्चात संचालक की अनुमति प्राप्त होने पर ही मिलने के लिये आयेंगे। यदि इस निर्देश का उल्लंघन किया तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।