भोपाल: प्रदेश में वैशवृत्ति कराने वाले दलालों पर अब पुलिस विभाग के इंन्स्पेक्टर रैंक के अधिकारी कार्यवाही कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य के गृ़ह विभाग ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत इंन्स्पेक्टरों को शक्तियां प्रदान कर दी हैं।
दरअसल 66 साल पुराने उक्त कानून में इंस्पेक्टर को ही ऐसी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया था परन्तु राज्य सरकार अब तक यह अधिकार इंस्पेक्टरों को दे नहीं पाई थी। इसीलिये अब जाकर यह प्रावधान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त कानून के तहत वैश्यावृत्ति कराने वाले दलालों पर कार्यवाही की जाती है तथा उन्हें इस कानून के तहत आरोपी बनाया जाता है और वैश्यावृत्ति कर रही महिलाओं को गवाह बनाया जाता है।
पुलिस मुख्यालय भोपाल की महिला सुरक्षा शाखा की एडीजीपी प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त कानून को तो राज्य सरकार ने लागू किया किया था परन्तु इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को विवेचना हेतु अधिकृत नहीं किया था। इससे कानून के तहत कार्यवाही करने में दिक्कतें आ रही थीं। इसीलिये अब यह कार्यवाही की गई है।