भोपाल: प्रदेश के लोक अभियोजन संचालक अन्वेष मंगलम ने अपने जिला अभियोजन अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे विभागीय मामलों में न्यायालयों में लगे स्थगन आदेश हटवायें।

निर्देश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि किसी भी प्रकरण में स्थगन आदेश छह माह से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, जब तक कि न्यायालय स्पीकिंग आर्डर के माध्यम से कालावधि न बढ़ाये। राज्य के अनेक विभागीय प्रकरण, स्थगन आदेश के चलते काफी समय से लंबित हैं। इसलिये ऐसे विभागीय प्रकरण जिनमें स्थगन आदेश हैं, में स्थगन आदेश निरस्ती हेतु अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन प्रस्तुत करें। साथ ही की गई कार्यवाही के संबंध में मुख्यालय को अवगत करायें।