भोपाल: राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि भ्रष्टाचार के केस में वे चार माह के अंदर दोषी सरकारी सेवक के विरुध्द अभियोजन की स्वीकृति दें। वैसे स्वीकृति तो तीनमाह के अंदर देनी है लेकिन इसमें एक माह की समयावाधि और बढ़ाई जा सकती है।
ये निर्देश केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा भेजे पत्र के आधार पर दिये गये हैं तथा इस पत्र में बताया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में संशोधन किया गया है तथा अब इसी संशोधन के अनुसार, अभियोजन की स्वीकृति जारी की जाये और ऐसे मामलों में अत्यधिक विलम्ब न किया जाये।