भोपाल। राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी कानून के तहत अधिसूचित सेवाओं के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में सेवा न प्रदान करने वाले शासकीय अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये हैं।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों एवं जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदाय की जा रही सेवाएं हितग्राहियों को समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाये तथा समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित की जावे। इसलिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन किया जाये।