भोपाल: राज्य सरकार ने सागर जिले की चार नगर परिषदों में गुमाश्ता बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिये श्रम विभाग ने गुरुवार को मप्र दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के उपबंध लागू कर दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम के तहत ही किसी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिये स्थानीय प्रशासन से गुमाश्ता बनाना होता है। सागर जिले में चार नगर परिषदें बिलहरा, मालथौन, सुरखी एवं बांदरी हैं जिनमें अब व्यापारियों को अपनी दुकान चलाने के लिये उक्त अधिनियम के तहत गुमाश्ता बनवाना जरुरी होगा।