भोपाल: उच्च वेतनमान का विकल्प देने पर न्यायिक सेवा के सदस्यों (सिविल जज एवं जिला जज) को 1 जनवरी 2016 से उच्च वेतनमान एवं भत्ते मिलेंगे।
इस संबंध में विधि विभाग ने मप्र न्यायिक सेवायें वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम 2022 जारी कर दिये हैं।
एरियर की गणना 1 जनवरी 2016 से की जायेगी तथा उसका 25 प्रतिशत भुगतान तीन माह के अंदर, अगला 25 प्रतिशत भुगतान भी पहले तीन माह के बाद दूसरे तीन माह में तथा शेष 50 प्रतिशत का भुगतान जून 2023 तक किया जायेगा।