भोपाल : राज्य के खनिज विभाग ने कटनी जिले की बड़वाह तहसील के ग्राम भदावर स्थित डोलोमाइट खदान को दूसरी कंपनी को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
यह खदान कोथरू दुर्गाराव के पक्ष में 50 वर्षों के लिये आवंटित थी। कोथरू दुर्गाराव ने 26 नवम्बर 2019 को मप्र गौण खनिज नियम, 1996 के तहत आवेदन किया कि उनका स्वास्थ्य खराब होने, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होने एवं किसी प्रकार का खनिज राजस्व बकाया न होने के कारण उनके द्वारा उक्त स्वीकृत पट्टा अंतरण शुल्क 2 लाख 40 हजार रुपये जमा के साथ मेसर्स यूनिवर्सल रिसोर्सेस के पक्ष में हस्तांतरित किया जाये।
कलेक्टर कटनी ने प्रकरण संचालक खनिज को भेजा जहां उसने मामला खनिज विभाग की स्वीकृति के लिये भेज दिया। विभाग ने अब इस हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कंपनी से कहा गया है कि वह अंतरण पट्टा विलेख तीन माह के भीतर निष्पादित करें।
इसे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा। आवेदक खनन संक्रियाए प्रारंभ किये जाने हेतु लागू विधियों के अधीन सभी समिति, अनुमोदन, अनुमति, अनुज्ञा आदि अभिप्राप्त करेगा।