भोपाल: राज्य के आबकारी आयुक्त ने शराब की दुकानों के लायसेंसियों के लिये सरकारी गोदाम से शराब की बोतलें उठाने के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके द्वारा ऑनलाईन डिमाण्ड देने और समस्त भुगतान करने के बाद तीन दिन के अंदर माल उठाना होगा।

आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा है कि प्रदेश में देशी एवं विदेशी मदिरा की मांग अनुसार प्रदाय में आ रही समस्याओं एवं प्राप्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए ई-आबकारी पोर्टल पर नई व्यवस्था की गई है। इन्दौर, उज्जैन एवं रीवा संभाग के लायसेंसियों को प्रात: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा भोपाल, सागर, जबलपुर एवं ग्वालियर संभाग के लायसेंसियों को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी डिमाण्ड ई-आबकारी पोर्टल पर देनी होगी।

लायसेंसियों द्वारा डिमाण्ड बनाई जाकर स्टॉक को अनावश्यक ब्लॉक न किया जा सके, इस हेतु विदेशी मदिरा के संबंध में वेयरहाउस अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई डिमाण्ड जिन पर भुगतान (वेट, टीसीएस एण्ड मेनुफक्चरिंग कॉस्ट) न किया गया हो, ऐसी समस्त डिमाण्ड उसी दिन रात्रि 12 बजे स्वत: निरस्त हो जायेगी एवं उनसे संबंधित डयूटी राशि को पुन: डिमाण्ड बनाये जाने हेतु मुक्त कर दिया जायेगा।

आबकारी आयुक्त ने अपने निर्देश में कहा है कि लायसेंसी द्वारा पूर्ण भुगतान के उपरांत भी लंबी समयावधि तक मदिरा प्रदाय नहीं लिया जा रहा है जिससे वेयरहाउस प्रबंधन में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसलिये लायसेंसी द्वारा समस्त भुगतान किये जाने के 3 दिवस में मदिरा का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा कि स्थिति में प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित लायसेंसी की आगामी डिमाण्ड स्वीकृत नहीं की जायेगी।

दी रिफण्ड की सुविधा :

आबकारी आयुक्त ने ई-आबकारी पोर्टल पर एक डिमाण्ड के विरूद्ध एक से अधिक भुगतान के रिफण्ड के संबंध में नई सुविधा भी प्रदान की है। आयुक्त ने कहा है कि लायसेंसियों द्वारा एक डिमाण्ड के विरूद्ध एक से अधिक बार भुगतान (मेनुफेक्च्रिंग कॉस्ट, वेट, टीसीएस) हो जाने की स्थिति में संबंधित लायसेसियों द्वारा रिफण्ड की मांग की जा रही है।

उपरोक्त परिस्थिति में रिफण्ड हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाये जिसके अंतर्गत लायसेंसी द्वारा एक से अधिक भुगतान का कन्फर्मेशन एसबीआई की ई-मेल आईडी से प्राप्त किया जाए। लायसेंसी बैंक से प्राप्त उक्त कन्फर्मेशन के साथ जिला कार्यालय में रिफण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

लायसेंसी अपने आवेदन के साथ बैंक खाते का विवरण भी देगा, जिसमें रिफण्ड की राशि प्राप्त की जाना जिला अधिकारी ई-आबकारी पोर्टल पर उपलब्ध डबल पेमेन्ट रिपोर्ट से आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये एसबीआई के रिफरेंस नम्बर एवं डिमाण्ड आईडी से यह पुष्टि करेंगे कि एक डिमाण्ड पर एक से अधिक भुगतान हुये है।

उपरोक्त वेरिफिकेशन उपरान्त, जिला अधिकारी रिफण्ड हेतु उक्त आवेदन अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। जिला अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर, संबंधित बॉटलिंग इकाईयों को भुगतान की राशि (मेनुफेक्च्रिंग कॉस्ट, वेट, टीसीएस) को रिटेल लायसेंसी द्वारा दिये गये बैंक अकाउण्ट में रिफण्ड किये जाने हेतु इस कार्यालय से निर्देशित किया जायेगा।

बॉटलिंग इकाई अथवा रिटेल लायसेंसी द्वारा रिफंड पूर्ण हो जाने की जानकारी प्राप्त होने पर ई-आबकारी पोर्टल से उक्त डबल पेमेन्ट की एंट्री हटा दी जायेगी जिससे बॉटलिंग इकाई की रिपोर्ट्स में उक्त डिमाण्ड आईडी एक ही बार प्रदर्शित होगी।