राजस्थान के अजमेर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अजमेर जिला प्रशासन ने सात अप्रैल से यह प्रतिबंध लागू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुआ था।
इसके साथ ही अजमेर जिला प्रशासन ने एक महीने के लिए शहर में धारा 144 लागू कर दी है। किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडे और बैनर के इस्तेमाल पर अगले एक महीने के लिए रोक लगा दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि बिना सक्षम अनुमति के सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक चौकों, बिजली और टेलीफोन के खंभे और किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी भी तरह के बैनर या झंडे नहीं लगाए जा सकते। साथ ही लिखा है कि अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
करौली में हुई थी हिंसा :
राजस्थान के करौली शहर में हाल ही में हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित बाइक रैली में पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी। करौली में तभी से तनाव का माहौल है। हालांकि, अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन किसी भी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं है। हालांकि प्रशासन कोई चूक न हो इसके लिए एहतियाती कदम उठा रहा है।