मध्यप्रदेश: सीधी भर्ती(Recruitment) में अब 73% आरक्षण लागू; इनमें गरीब सवर्ण भी शामिल, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश..

मध्यप्रदेश में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों में सरकार ने 73% आरक्षण लागू कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में रोस्टर जारी किया गया है।

इसमें अनुसूचित जाति SC को 16%, अनुसूचित जनजाति ST को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है।