महाराष्ट्र सरकार ने सभी कोविड प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस आज से मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना नहीं लगाएगी। वहीं, Brihanmumbai Municipal Corporation ने नागरिकों से कोविड -19 के खिलाफ एहतियात के तौर पर स्वेच्छा से मास्क पहनने का आग्रह किया है।

महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि लोकल ट्रेनों में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही अब गुड़ी पड़वा के साथ ही रमजान भी धूमधाम से मनाई जाएगी। वहीं दिल्ली में भी कोरोना नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के तहत दिल्ली मेट्रो में मास्क नहीं पहनने वालों पर लगने वाला जुर्माना खत्म कर दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश के बाद आज से सार्वजनिक समारोह, धार्मिक या राजनीतिक समारोह, शादी, अंत्येष्टि, मॉल, सिनेमा, शॉपिंग प्लाजा, ट्रेन, बसों में यात्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही यही फ़ैसले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की गुरुवार को हुई बैठक में भी लिया गए। इस आदेश के बाद डीडीएमए ने मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को वापस ले लिया है। अब तक कई राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था।

डीडीएमए के सूत्रों के मुताबिक, जुर्माना वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि लोग मास्क का इस्तेमाल बंद कर दें, बल्कि  कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करें। इससे पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में निजी वाहनों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगाने का निर्णय लिया गया था। 4 फरवरी को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की एक बैठक में फैसला किया गया कि अगर आप कार में अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है।