मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के IAS, IPS और IFS अधिकारियों के DA में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें पहले के 58 प्रतिशत के मुकाबले 60% DA मिलेगा। अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े इन अधिकारियों को 1 जनवरी, 2026 से संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान नकद किया जाएगा।
केंद्र सरकार की अधिसूचना पर आधारित फैसला
यह फैसला केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल, 2026 को जारी एक अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते के संबंध में एक आदेश जारी किया है।
गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी
आदेश के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" का अर्थ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में प्राप्त वेतन होगा। इसमें विशेष वेतन या किसी अन्य प्रकार का भत्ता शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते के किसी भी हिस्से को मूल नियम 9(21) के तहत "वेतन" नहीं माना जाएगा।