भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग से ऐसे पुरुष स्टाफ नर्स सेवा से हटाये जायेंगे जोकि निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं। इसके लिये स्वास्थ्य संचालनालय ने सभी क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालकों को निर्देश जारी किये हैं।

संचालनालय ने कहा है कि 30 मार्च 2022 के आदेश द्वारा पुरूष स्टाफ नर्स का आवंटन आदेश जारी किया गया था। जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय संचालक स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन /परीक्षण किया जाना था। यह संज्ञान में आया है कि आवेदक जिनके द्वारा विहित शैक्षणिक/अन्य अर्हताओं को पूर्ण नहीं किया गया उन्हे भी पदस्थापना/नियुक्ति हेतु पात्र घोषित किया जा रहा है।

इसके परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेजों का सत्यापन करते समय शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन/परीक्षण अनिवार्यत: करें अर्थात ऐसे पुरुष स्टाफ नर्स के मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं परीक्षा 10+2 (फिजिक्स, केमिस्ट्री ,बायोलाजी विषय मे न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय नर्सिंग कालेज से नियमित छात्र के रूप मे बीएससी-नर्सिंग न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तथा रजिस्ट्रार मप्र र्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन देखा जाये। जो पुरुष स्टाफ नर्स उपरोक्त विहित शैक्षणिक / अन्य अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनका आवेदन अमान्य करते हुए उनके लिए पदस्थापना आदेश जारी न किये जायें।