भोपाल: राज्य के खनिज विभाग ने अपने सभी जिला खनिज अधिकारियों को फरमान जारी कर कहा है कि वे बिना शासन की अनुमति के मीडिया में बयान एवं लेख जारी न करें। खनिज विभाग के अपर सचिव राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी फरमान में कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि जिला स्तर पर पदस्थ जिला खनिज अधिकारी/ अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में विभाग से संबंधित लेख/समाचारों का प्रकाशन कराया जाता है अथवा बयान जारी किये जाते हैं।
इस संबंध में सिविल सेवा आचरण नियम में उल्लेख किया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक का प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया का पूर्णत: या अंशत: न तो स्वामित्व रखेगा और न उसका संचालनकरेगा और न उसके संपादन अथवा प्रबंध में भाग लेगा। साथ ही कोई भी शासकीय सेवक, शासन या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, या अपने कत्र्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति को छोडक़र, न तो कोई अन्य मीडिया प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार-पत्र या नियतकालिक पत्रिका में, अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर, कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा। इसलिये निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तर पर पदस्थ समस्त पदाधिकारी उपरोक्त नियमों का कड़ाई से पालन करें।