भोपाल। राज्य सरकार ने लायसेंसी शराब की दुकान का स्थान बदलने के लिये संबंधित क्षेत्र के विधायक की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है।

आबकारी आयुक्त से कहा गया है कि वर्तमान मदिरा दुकानों के रिलोकेट (स्थान परिवर्तन ) होने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जिला समिति का प्रावधान है। अब मदिरा दुकानों को रिलोकेट (स्थान परिवर्तन) करते समय उक्त उच्च स्तरीय जिला समिति में से केवल उन विधायकों की सहमति लेना आवश्यक होगा जिनकी विधानसभा क्षेत्र से मदिरा दुकान को हटाया जाना प्रस्तावित है तथा जिनकी विधानसभा क्षेत्र में मदिरा दुकान को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

शराब के मूल्य में जुड़ेगा दस प्रतिशत वैट :
राज्य सरकार ने देशी/विदेशी मदिरा हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी कर दी है। इसमें दस प्रतिशत वैट भी जोड़ा जायेगा।