भोपाल: राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के तहत जिला जबलपुर के खमरिया फील्ड फायरिंग रेंज में दस साल के लिये जबलपुर तहसील में 993.60 हैक्टेयर एवं सिहोरा तहसील में 436.44 हैक्टेयर क्षेत्र में मैदानी गोलाबारी तथा तोव अभ्यास की अनुमति प्रदान की है। अनुमति में शर्त रखी गई है कि उक्त फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत एवं आसपास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग आफिसर की होगी।