प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को सोमवार को जमानत मिल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राजा पटेरिया को जमानत दी है। इससे पहले जमानत अर्जी पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के बाद पन्ना के पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया था। पवई कोर्ट और उसके बाद ग्वालियर जिले की विशेष (एमपी-एमएलए) कोर्ट से दो बार राजा पटेरिया की जमानत खारिज हुई थी।
इसके बाद पटेरिया ने हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ में जमानत याचिका दायर की थी। यह याचिका जबलपुर की मुख्यपीठ में ट्रांसफर कर दी गई थी। जहाँ से सोमवार को उन्हें जमानत मिल गई।
बीते साल 11 दिसंबर को कांग्रेस की एक बैठक में राजा पटेरिया अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए थे। इस बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राजा पटेरिया अपने संबोधन में कहते सुनाई दे रहे थे कि “मोदी इलेक्शन ख़त्म कर देगा। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांट देगा। संतों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में हैं। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, इन द सेन्स उनको हराने के लिए काम करो।”
इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजा पटेरिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज़ कराई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पटेरिया के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही थी।