भोपाल: राज्य का खनिज विभाग गौण खनिज के पट्टों पर रायल्टी के अलावा हर साल किराया भी वसूलता है जिसे डेड रेंट कहा जाता है। इस डेड रेंट को प्रति वर्ष 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में अग्रिम रुप से जमा करवाया जाता है। 20 जनवरी के बाद डेड रेंट जमा करने पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूला जाता था जिसे अब पट्टेधारियों को राहत देने के लिये 12 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।
खनिज विभाग ने सालाना डेड रेंट दो किश्तों में भी जमा कराने की सुविपधा दी है। पहली किश्त 20 जनवरी के पहले और दूुसरी किश्त 20 जुलाई के पहले जमा की जा सकेगी। डेड रेंट को खनिज विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाईन जमा किया जा सकेगा। इसके लिये एकमुश्त या किश्तों वाला आप्शन चुनना पड़ेगा। दोनों तारीखों के बाद राशि जमा करने पर 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज लगेगा। इसके लिये ई-खनिज पोर्टल पर डेड रेंट मॉड्यूल गो-लाईव कर दिया गया है।