भोपाल: राज्य के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने पुलिस के लिये खरीदी जाने वाली सामग्रियों के लिये बनी पन्द्रह साल पुरानी प्रक्रिया रद्द कर खरीदी के नये निर्देश जारी कर दिये हैं।

इन निर्देशों में कहा गया है कि मशीन, उपकरण, स्पेयर पार्ट, कार्यालय का सामान जिसमें फोटाकापी उपकरण आदि शामिल हैं, गोला-बारुद, शस्त्र, टीयर गैस उपकरण आदि, घोड़ा, खच्चर, कुत्ते आदि तथा इंटरकाम तथा पीएबीएक्स की स्वीकृ़ति के संबंध में क्रय के सारे अधिकार डीजीपी के पास रहेंगे जबकि सेनेटरी इन्स्टालेशन, पुलिस अस्पतालों कें लिये दवाईयों तथा उपकरणों, पुलिस मेस के लिये बर्तनों, शैक्षणिक उपकरण, वितंतु उपकरणाों तथा बैटरी में बदलाव में सामग्री क्रय के अधिकारी पीएचक्यु की प्रबंध शाखा के एडीजीपी के पास रहेगी।

निर्देशों में तकनीकी समिति एवं केंन्द्रीय क्रय समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही क्रय की प्रक्रिया के कुल 26 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं जिनमें एक बिन्दु यह भी है कि विदेशों से आयात की जाने वाली सामग्री के प्रदाय की अवधि बढ़ाने तथा विलम्ब पर लगाई जाने वाली पेनाल्टी को बदलने की अनुशंसा क्रेता शाखा करेगी जिस पर डीजीपी क निर्णय अंतिम होगा। 5 लाख रुपये से अधिक के क्रय में केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी जिसमें स्वीकृ़तकर्ता अधिकारी डीजीपी होंगे।