भोपाल: प्रदेश में महुआ से बनी हेरीटेज मदिरा देशी एवं विदेशी शराब की दुकानों के अलावा रेस्तरा बार होटलों में भी मिलेगी। यह नया प्रावधान राज्य सरकार ने शुक्रवार को जारी मप्र हेरीटेज मदिरा नियम 2022 में किया है जोकि आगामी 4 फरवरी के बाद प्रभावशील कर दिये जायेंगे।

नियमों में स्पष्ट किया गया है कि हेरीटेज मदिरा का उत्पादन सिर्फ जनजातियों के लिये अधिसूचित क्षेत्रों में ही केवल जनजातियों के स्व सहायता समूह द्वारा ही किया जा सकेगा। विनिर्माण इकाई के परिसर में इसकी फुटकर दुकान भी खोली जा सकेगी।

यह मदिरा 750, 375, 180 एवं 90 मिली की बोतलों में उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिये खाद्य लायसेंस भी लेना जरुरी होगा। बोतल पर मदिरा का उपभोग स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है तो लिखना ही होगा, साथ में यह भी लिखना होगा कि शराब पीकर वाहन न चलायें।