भोपाल: पिछली कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में नई रेत बनाकर रेत खदानों के पांच साल के लिये टेण्डर जारी किये थे। अब इन ठेकों की अवधि खत्म होने जा रही है, इसलिये राज्य सरकार नये सिरे से फिर पांच साल के लिये रेत खादानों के टेण्डर जारी करने जा रही है। इस बार रेत खदानों की सभी वैधानिक अनुमतियां ठेकेदार न लेकर राज्य खनिज निगम लेगा जिससे ठेकेदार को उत्खनन के लिये रेत खदानें तैयार मिलेंगी।

इस संबंध में खनिज विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रदेश में विभिन्न जिलों में संचालित रेत खदानों के समूहवार ठेकों की कालावधि पूर्ण होने के उपरान्त एवं असंचालित समूहों की रेत खदानों हेतु शीघ्र निविदायें आगामी 5 वर्ष हेतु आमंत्रित की जाना है। रेत खदानों के संचालन के पूर्व विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त की जाना आवश्यक है।

इसलिये प्रदेश में रेत खदानों की 5 वर्ष की अवधि हेतु यथासंभव वैधानिक स्वीकृतियां यथा माईनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, जल-वायु सम्मति आदि प्राप्त करने के लिये राज्य खनिज निगम को अधिकृत किया जाता है। वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिये खनिज निगम के एमडी अथवा उनके नामांकित अधिकारी को सक्षम माना जायेगा।