भोपाल: पुलिस मुख्यालय की अपराध अनुसंधान शाखा ने सभी जिला एवं रेल पुलिस अधीक्षकों तथा भोपाल व इंदौर पुलिस आयुक्त को निर्देश जारी कर कहा है कि पुलिस थानों में आने वाली सभी शिकायतों को एमपी पुलिस रेगुलेशन 634 के तहत जनरल डायरी में दर्ज की जाये तथा शिकायतकर्ता को जनरल डायरी में दर्ज एन्ट्री नंबर एवं पावती उपलब्ध कराई जाये।
उक्त निर्देश पुलिस मुख्यालय ने राज्य सूचना आयोग के पारित एक आदेश के तहत जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 एवं सेक्शन 155 के तहत थाने में प्राप्त संज्ञेय और असंज्ञेय शिकायतों को जनरल डायरी में अनिवार्य रुप से दर्ज किया जाये। थाने पर प्राप्त शिकायत का रिकार्ड संधारित करना सुनिश्चित करें ताकि जवाबदेही तय की जा सके। थाने में प्राप्त हर शिकायत की पावती, शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जा सकती हैं।