अब ग्राम पंचायत दे सकेगी वृक्ष काटने की अनुमति


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स्टोरी हाइलाइट्स

इसके लिये राजस्व विभाग ने मप्र भू-राजस्व संहिता विविध नियम 2020 में बदलाव कर दिया है..!

भोपाल: अब ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में पटवारी की रिपोर्ट पर वृक्ष काटने की अनुमति दे सकेंगे। पहले यह अधिकार तहसीलदार के पास था। इसके लिये राजस्व विभाग ने मप्र भू-राजस्व संहिता विविध नियम 2020 में बदलाव कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि गांवों के खेतों की मेढ़ों एवं अन्य जगह गैर फलदार छोटे कंटीले पेड़ लगे रहते हैं। पहले इन्हें काटने के लिये ग्रामीणों को तहसीलदार के कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे धन एवं समय की काफी बर्बादी होती थी। इसीलिये यह नवीन व्यवस्था की गई है।

नये प्रावधान में कहा गया है कि किसान के खाते वाली भूमि पर वृक्ष काटने की अनुमति ग्राम पंचायत तथा दखलरहित भूमि (ऐसी भूमि जो सरकारी होती है) पर वृक्ष काटने की अनुमति जिला कलेक्टर देंगे। इसके लिये सारा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा तथा पोर्टल से आवेदन वन विभाग के पोर्टल पर जायेगा तथा वहां से काटे गये वृक्षों के परिवहन हेतु आनलाईन ही टीपी आ जायेगी।

ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये वृक्ष को काटने के आदेश के विरुध्द एसडीएम के समक्ष अपील की जा सकेगी तथा इस पर एसडीएम का आदेश अंतिम होगा यानि फिर कोई द्वितीय अपील नहीं हो सकेगी।