भोपाल: प्रदेश के शहरों में शासकीय भूमि या नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरणों की भूमि पर कब्जा कर निवास कर रहे भूमिहीन व्यक्तियों को अब पट्टा दिया जा सकेगा। लेकिन ऐसे निवासी वे होने चाहिये जो 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में कब्जा रखते हों।
दरअसल राज्य सरकार ने विधानसभा के पिछले सत्र में मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना संशोधन विधेयक पारित किया था जिसे अब राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है जिससे यह पूरे प्रदेश में कानून के रुप में प्रभावशील हो गया है।
दरअसल राज्य सरकार शहरी झुग्गीवासियों को वर्ष 1984 से कानून बनाकर पट्टा देती आ रही है तथा इसमें समय-समय पर काबिज रहने की तिथि में बदलाव किये जाते रहे हैं। पिछली बार यह तिथि 31 दिसम्बर 2014 थी जिसे अब 31 दिसम्बर 2020 कर दिया गया है।
अब इस तिथि तक काबिज लोगों को राशन कार्ड या मोहल्ला समिति से लिखित परिसाक्ष्य अपने निवास हेतु सबूत देने होंगे जिस पर उन्हें नगर परिषद क्षेत्र में 100 वर्गमीटर का, नगर पालिका क्षेत्र में 80 वर्गमीटर का तथा नगर निगम क्षेत्र में 60 वर्गमीटर का पट्टा प्रदान किया जायेगा।