भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने केंद्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में पब्लिक फायनेन्शियल मेनेजमेंट सिस्टम-पीएफएमएस से भुगतान बंद कर दिया है तथा अब इस योजना में भुगतान बैंकों द्वारा विकसित की गई डिजिटल फायनेन्शिय मेनेजमेंट सिस्टम से किया जायेगा। इसके लिये सामाजिक न्याय आयुक्त डा. ई.रमेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को सूचना जारी कर दी है।

आयुक्त ने कलेक्टरों को बताया है कि केंद्र सरकार ने ही भुगतान की यह प्रक्रिया बदलने के लिये कहा है। पीएफएमएस से भुगतान रोक दिया गया है ताकि भुगतान प्रणाली को डिजिटल एफएमएस पर माईग्रेट किया जा सके। आयुक्त ने कहा है कि नई भुगतान प्रणाली से पेमेंट करने की कार्यवाही आवश्यक ट्रेनिंग देने के बाद की जायेगी।

क्या है योजना :

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडि़त परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन मप्र शासन का सामाजिक न्याय विभाग करता है। इस योजना में मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।

मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए। योजना के तहत पीडि़त परिवार को एकमुश्त राशि 20 हजार रुपये केन्द्रांश मद से दिये जाते हैं। योजना के लिये निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन उनके मूल निवास के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड एवं दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट जमा कराना होती है।